पटना बिहार सूचना का अधिकार मंच ने रविवार को गांधी संग्रहालय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को विधिवत कैसे शुरू किया जाए इस पर चर्चा हुई। मंच की संयोजिका परवीन अमानुल्लाह ने बताया कि विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं विभागों से जनता को सूचना नहीं मिल रही है। इस स्थिति को सरकार व्यापक ढंग से सुधारे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की एक लंबी सूची है, जिसे बिहार सूचना का अधिकार मंच ने सरकार के हवाले की थी। सूचना के अधिकार का प्रयोग करने वालों को प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, अपराधिक मामले लगाए गए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिनियम 2005 के नियम में बिहार में जो संशोधन 2009 में किया गया है, वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका का विरोधी है, अमानवीय है और हमारे संविधान के मौलिक अधिकार का हनन करता है। ऐसे संशोधन को वापस लिया जाए। बैठक में इसके अलावे कई ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा हुई।
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Dear Sir,Madam.
ReplyDeletemai v araria jile ke DCLR office se disposal ceilling act case ka certified copy details pana chahata hu. par mujhei ese panei main kaphi dikat ka samana karna pa raha hai, abhi tak mujhei mangei gaye papaer nahai mila hia.papaer file se gayab kar diya hai aap chahei toe humei help karei.aap apna contact no. dijiye.
aap ka
Mithilesh.